
भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07 नवम्बर 2025 प्रकाशित अधिसूचना क्रं. RULE-801/202/2025-UAD छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 (क्रं. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (6) के खंड (ग) सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रं. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (6) के खंड (ग) सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतत् द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के सीमाओं के भीतर व्यापार करने के विनियम के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रारूप-क एवं प्रारूप-ख निर्धारित किया गया है।
उपरोक्त नियम के अंतर्गत कंडिका 05 (क) की तालिका 01 एवं 02 के अनुसार निकाय क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला/कालोनी के बाजार के छोटे एवं मध्यम आकार के बाजार/वृहद बाजार की सूची नोटिस बोर्ड सूचना पटल में चस्पा की गई है।
कृपया आम नागरिक एवं व्यापारीगण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट https://bhilainagarnigam.com/ में देखा जा सकता है तथा नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय के नोटिस बोर्ड सूचना पटल में चस्पा किये गये बाजार की सूची एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र में निर्धारित किये गये प्रारूप-क, ख एवं निर्धारित दर का अवलोकन किया जा सकता है।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे




